मुख्यमंत्री युवा ( MYSY) स्वरोजगर योजना | बिना ब्याज ₹10 लाख का लोन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहतरिन कदम उठाया।
राजस्थान सरकार के अधिकारिकता विभाग और सामाजिक न्याय द्वारा “मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना” का शुभारंभ किया गया। 12 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई और 15 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर दी गई। भजनलाल शर्मा का यह प्रयास निजी क्षेत्र में प्रदेश के 1 लाख युवाओं को नई नौकरियां और स्वरोजगार देगा। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सर्वे या व्यापार शुरू करने के लिए लगभग 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुफ्त लोन मिलेगा। राजस्थान सरकार खुद सारा ब्याज भरेगी।

योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य विशेष राजस्थान के युवाओं और सक्षम व्यक्तियों के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और युवाओं, जिनकी वार्षिक आय, उनके परिवार सहित ₹200000 से कम है। उन व्यक्तियों को ऋण के रूप में 500000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह स्वयं अपना रोजगार खड़ा करने में मदद मिल सके। 18 से 45 साल के राजस्थान के मूल निवासियों के लिए पचास हज़ार तक की मार्जिन मनी और सीजीडी प्रदान की जाएगी।
ग्रेजुएट आईटीआई उच्च डिग्री वालों को सर्विस व्यापार में 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और आठवीं से 12वीं पास युवाओं को सर्विस व्यापार में 3.5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा
लाभ
- सक्षम व्यक्तियों के लिए वेतन करने के लिए एक नई शुरुआत।
- स्व-रोजगार शुरू करने के लिए 5000 तक का ऋण।
- ऋण राशि का 50% या उससे अधिक 50,000 रुपये की सब्सिडी या उससे कम हो।
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
आवेदन के लिए SSO ID लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर जाएं, वहां पर MSY आइकन पर क्लिक करें, बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, बिज़नेस नाम, प्रकार डालें, प्रोडक्ट डिटेल्स डालें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फिर अपनी पसंद की बैंक शाखा छूने और सबमिट करते हैं। जिला उद्योग केंद्र में हर हफ्ते मीटिंग होगी।
आवेदन को ऋण अनुमोदन के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण को मंजूरी देने के बाद अनुदान को मंजूरी दी जाएगी और आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।
आवेदन आवश्यक दस्तावेज
उम्र का प्रमाण
अक्षमता का प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
स्व-घोषणा (निर्धारित प्रारूप में आय के संबंध में)
जाति प्रमाणपत्र
आय प्रमाणपत्र
अधिवास प्रमाणपत्र
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (योजना/व्यवसाय से संबंधित, यदि कोई हो)
बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक
10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
पात्रता
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की सालाना आय सभी स्रोतों से ₹ 2,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
आवेदक को किसी अन्य स्व-रोजगार सब्सिडी योजना आदि के तहत लाभ नहीं लेना चाहिए।
आवेदक के पास वैधानिक विकलांगता प्रमाण पत्र और पासबुक होनी चाहिए।
आवेदक के पास बैंक, सहकारी बैंकों या सरकारी बैंकों से कोई अतिदेय ऋण नहीं होना चाहिए।
